- Home
- breaking
- Chhattisgarh
- स्कूलों में मंत्रोच्चार पर हाईकोर्ट की मुहर, पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की याचिका खारिज
स्कूलों में मंत्रोच्चार पर हाईकोर्ट की मुहर, पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की याचिका खारिज

CG NEWS: बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मंत्रोच्चार के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम रिजवी ने राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें स्कूलों में मंत्रोच्चार से संबंधित निर्देश दिए गए थे। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। इस फैसले के साथ सरकार का आदेश फिलहाल प्रभावी बना रहेगा। हाईकोर्ट के निर्णय को याचिकाकर्ता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मामले में अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है, जिससे फैसले के कानूनी आधार और टिप्पणियां स्पष्ट होंगी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी है कि यदि भविष्य में किसी स्कूल में इस आदेश के पालन के ठोस साक्ष्य, जैसे वीडियो या अन्य दस्तावेज, सामने आते हैं तो वे उन्हें रिकॉर्ड के साथ नई याचिका दायर कर सकते हैं। इस फैसले के बाद फिलहाल स्कूलों में मंत्रोच्चार के मुद्दे पर राज्य शासन के आदेश को लेकर कानूनी चुनौती टल गई है, लेकिन भविष्य में आदेश के अमल के सबूत सामने आने पर मामला फिर कोर्ट पहुंच सकता है।
chhattisgarhaaspaas
विज्ञापन (Advertisement)