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दुर्ग, रायपुर और अन्य लॉकडाउन वाले जिलों में क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद, सभी जिलों के लिए लॉकडाउन गाइडलाइन
प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि रविवार को प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहेगा।
सभी जिलों के लिए लॉकडाउन गाइड लाइन-
मोहल्ले व कॉलोनियों में किराना दुकानें खुल सकती हैं। मॉल व सुपर मार्केट खुलने पर रोक रहेगी
फल व सब्जियां ठेलों में बिकेंगे दुकानों में नहीं
कृषि से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी
पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
कुरियर व डाक सर्विस चालू रहेगी
इलेक्ट्रिशन व प्लंबर घर जाकर सेवाएं दे सकेंगे। इनसे संबंधित रिपेयर शॉप भी खुली रहेंगी।
पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे व सभी को यहां सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी
गैस एजेन्सियां खुली रहेंगी
पोल्ट्री नीट, अंडा शॉप व दूध डेयरी खुल सकेंगी
आटा चक्की खुली रहेगी
रजिस्ट्री ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी गई है। यहां टोकन सिस्टम रहेगा और 50 प्रतिशत स्टॉफ काम करेगा
विविध योजनाओं के तहत जहां सरकारी काम चल रहे वहां श्रमिकों को काम करने की अनुमति होगी
50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ बैंक व पोस्ट ऑफिस कार्यालय खुल सकेंगे।
रायपुर-दुर्ग में ये भी रहेंगे खुलेः-
स्टेशनरी दुकानें खुली रहेंगी
बाइक-स्कूटर सुधारने की दुकानें खुली रहेंगी
लॉड्री सर्विस चालू रहेगी
होटल व रेस्टॉरेंट से होम डिलीवरी जारी रहेगी
प्राइवेट साइट में कंशट्रक्शन वर्क चालू रखा जा सकेगा
पैकेजिंग मटेरियल एंड रिलेटेड यूनिट्स का काम हो सकेगा
सभी जिलों में बंद रहेंगे :-
मार्केट, होटल रेस्टॉरेंट, मैरिज हॉल, जिम मॉल क्लब व स्वीमिंग पुल
सुपर मार्केट्स, किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल-कॉलेज
पान सिगरेट की दुकानें, शराब दुकानें
गॉर्डन व पर्यटन स्थल
ठेला खोमचा, नाई की दुकान
किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजन नहीं होंगे
शादी-ब्याह व शोक संबंधी आयोजन की अनुमति नहीं होगी
किसी भी तरह की मंडियां नहीं खुलेंगी
सारे सरकारी दफ्तर आपातकालीन सेवाओं के लिए ही खुले रहेंगे