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- एक छोटी गलती और PF का पैसा फंसा! नौकरी छोड़ने के बाद भूल गए ये काम तो बढ़ सकती है मुश्किल,यहां देखिए पूरी डिटेल
एक छोटी गलती और PF का पैसा फंसा! नौकरी छोड़ने के बाद भूल गए ये काम तो बढ़ सकती है मुश्किल,यहां देखिए पूरी डिटेल

PF Rules: नौकरी बदलना आज के समय में आम बात है, लेकिन कई लोग पुरानी नौकरी छोड़ने के बाद EPFO पोर्टल पर अपनी PF ‘Exit Date’ अपडेट करना भूल जाते हैं, जिससे उनका पैसा अटक सकता है और क्लेम या ट्रांसफर में दिक्कत आ सकती है।
EPFO के अनुसार, जब तक एग्जिट डेट अपडेट नहीं होती, तब तक अकाउंट एक्टिव माना जाता है, जिससे PF निकालने, नई कंपनी में ट्रांसफर करने और पेंशन कैलकुलेशन में समस्या आ सकती है। कर्मचारी नौकरी छोड़ने के लगभग 2 महीने बाद खुद से यह डेट अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आखिरी PF कंट्रीब्यूशन अपडेट हो जाता है।

इसके लिए UAN एक्टिव होना चाहिए, आधार लिंक होना जरूरी है और रिलीविंग लेटर से सही डेट की पुष्टि करनी चाहिए। ऑनलाइन अपडेट के लिए EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन कर ‘Manage’ सेक्शन में जाकर ‘Mark Exit’ ऑप्शन चुनें, पुरानी कंपनी सिलेक्ट करें, नौकरी छोड़ने की तारीख और कारण भरें, फिर OTP वेरिफिकेशन के बाद सबमिट करें।
ध्यान रखें कि एक बार डेट सबमिट होने के बाद उसे बदलना आसान नहीं होता, इसलिए सही जानकारी भरना बेहद जरूरी है, वरना EPFO ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
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