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जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक की मांग पर 23 अप्रैल को फैसला
2 months ago
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाए अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है।
23 अप्रैल को सुनवाई
जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ 23 अप्रैल को सुनवाई करेगी। अमित जोगी ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। अमित जोगी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट ने बिना उनका पक्ष सुने एक तरफा फैसला दिया है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अमित जोगी को भरोसा दिया था कि गिरफ्तारी से मिली संरक्षण की अवधि खत्म होने से पहले उनकी याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर अपना फैसला देगा।
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