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विशेष आलेख : नागरिक स्वतंत्रता के चैंपियन ए.के. गोपालन, जिन्हें आजादी के बाद भी जेल में रखा गया था! – कुर्बान अली

1 year ago
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• कामरेड ए.के. गोपालन

15 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत को आज़ादी मिली, केरल की कन्नूर जेल में एक ऐसा कैदी था, जिस पर इंग्लैंड के सम्राट के खिलाफ लोगों को भड़काने और राजद्रोह करने का आरोप लगाया गया था। उसका अपराध क्या था? स्वतंत्रता दिवस मनाना! और ऐसा उस सम्राट की ओर से किया गया था, जो अब भारत को अपना उपनिवेश नहीं कह सकता था!

ये क़ैदी थे दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी, महान कम्युनिस्ट नेता, सांसद और नागरिक स्वतंत्रता के चैंपियन, अय्यिल्यत कुट्टियारी गोपालन नांबियार, जिन्हें ए.के. गोपालन या ए.के.जी. के नाम से जाना जाता है। ए.के.जी. का जन्म 1 अक्टूबर 1904 को उत्तरी मालाबार के चिरक्कल तालुक (कन्नूर जिले) के माविलयी में हुआ था और उनकी शिक्षा तेल्लीचेरी (थलास्सेरी) में हुई थी, जो अब केरल राज्य में है।

अपनी आत्मकथा ‘इन द कॉज ऑफ द पीपल’ में ए.के. गोपालन लिखते हैं : “पूरे देश में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जा रहा था और खुशियाँ मनाई जा रही थीं। 14 अगस्त, 1947 को मैं कन्नूर की बड़ी जेल में एकांत कारावास में था। वहाँ कोई और बंदी नहीं था। कवुम्पई और करिवेलोर मामलों में कई साथी गिरफ्तार थे, कुछ विचाराधीन थे और कुछ मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं रात को सो नहीं सका। जेल के चारों कोनों से जय–जय कार के नारे लग रहे थे। ‘महात्मा गांधी की जय’ और ‘भारत माता की जय’ के नारों की गूँज जेल में गूंज रही थी। पूरा देश सूर्योदय के बाद होने वाले जश्न का इंतज़ार कर रहा था। उनमें से कितने लोगों ने इसके लिए वर्षों तक इंतज़ार किया था और इसके लिए संघर्ष किया था और संघर्ष में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। मेरे मन में खुशी और गम की भावनाएँ थीं। मुझे खुशी थी कि जिस लक्ष्य के लिए मैंने अपनी सारी जवानी कुर्बान कर दी थी और जिसके लिए मैं अभी भी कारावास काट रहा था, वह पूरा हो गया था। लेकिन मैं अभी भी एक कैदी था। मुझे भारतीयों ने कैद किया था – कांग्रेस सरकार ने, अंग्रेजों ने नहीं।”

एक व्यक्ति जो केरल कांग्रेस का सचिव और कुछ समय तक उसका अध्यक्ष तथा लंबे समय तक एआईसीसी का सदस्य रहा, वह 15 अगस्त का जश्न जेल में मना रहा था! उस यादगार दिन के बारे में वे आगे लिखते हैं :

“मेरे साथ मेरे कुछ साथी कैदी भी थे। तीसरे ब्लॉक की छत पर झंडा फहराया गया, जहां सभी कैदी इकट्ठे हुए।मैंने चार–पांच मिनट तक भाषण दिया। जेल अधिकारी इससे खुश नहीं थे, लेकिन उस दिन उन्होंने हम पर लाठीचार्ज नहीं किया। 15 अगस्त के बाद मुझे कालीकट एडीएम की अदालत में इस आरोप पर पेश किया गया कि मैंने लोगों को महामहिम सम्राट के खिलाफ भड़काया था। 15 अगस्त को आजादी मिली थी। उसके बाद मुझे अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक कानून के तहत देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे कानूनी संहिता में 124-ए के नाम से जाना जाता है। लोग हैरान थे। यह कैसी अपनी सरकार है?”

मैंने अदालत में निम्नलिखित बयान दिया:

“मुझे गर्व है कि मुझ पर ब्रिटिश भारत के कानूनी रूप से गठित सम्राट के खिलाफ दुश्मनी पैदा करने का मुकदमा चलाया जा रहा है। महात्मा गांधी पर भी इसी उद्देश्य से धारा 124-ए आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया गया था। इन सबके परिणामस्वरूप, महामहिम की सरकार और ब्रिटिश भारत आज अस्तित्व में नहीं है। मेरे साथ वही अपराध करने वाले मेरे कई साथी मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल बन गए हैं। इस समय मुझ पर मुकदमा चलाना कुछ असंगत है, जबकि हमने अभी–अभी स्वतंत्रता हासिल की है। मुझे खेद है कि चीजें इस हद तक पहुंच गईं हैं! ”

‘महामहिम सम्राट‘ के खिलाफ तथाकथित रूप से लोगों को भड़काने के आरोप में जिस पहले ‘अपराधी‘ पर स्वतंत्र भारत में राजद्रोह का मुकदमा चला, उस अपराधी एकेजी के अनुसार :

“मैं 1930 से 1945 तक एक विदेशी सरकार की नज़र में एक राजनीतिक कैदी था। आज की लोकप्रिय सरकार के तहत, मुझे एक अपराधी के रूप में ब्रांड किया जा रहा है।”

उन्हें 12 अक्टूबर 1947 को रिहा कर दिया गया, लेकिन एक महीने से भी कम समय बाद, उन्हें उन औपनिवेशिक कानूनों के तहत फिर से हिरासत में ले लिया गया, जो नए स्वतंत्र राष्ट्र में अभी भी लागू थे। भारत के गणतंत्र बनने के बाद, एकेजी सहित कई लोगों की नजरबंदी को ‘नियमित‘ करने के लिए निवारक निरोध अधिनियम, 1950 पारित किया गया था। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपनी नजरबंदी के खिलाफ अपील की और दावा किया कि उनके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारत में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।”

एकेजी के अनुसार उन्हें उम्मीद थी कि 1950 में लागू हुए नए संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताएं जेल से उनकी रिहाई सुनिश्चित करेंगी। अनुच्छेद-21 में कहा गया है कि “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा“। उन्होंने तर्क दिया कि निवारक निरोध कानून ने संविधान के अनुच्छेद-21 और अनुच्छेद-22 (गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

हालांकि, अनुच्छेद-22, आरोपों की जानकारी दिए जाने के अधिकार, वकील के अधिकार और 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किए जाने के अधिकार सहित ‘गिरफ़्तारी और हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा’ प्रदान करते हुए, एक रणनीतिक अपवाद बनता है – कि जब गिरफ्तारी किसी ऐसे कानून के तहत होती है, जो विशेष रूप से निवारक हिरासत का प्रावधान करता है, तो सुरक्षा निलंबित हो जाती है। इस प्रकार, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य संविधान की विरोधाभासीता पर सवाल उठाने वाला यह स्वतंत्र भारत का पहला मामला बन गया।

19 मई, 1950 को, सुप्रीम कोर्ट की छह न्यायाधीशों की पीठ ने, चार के बहुमत से, उनकी हिरासत को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि निवारक हिरासत कानून वैध था और केवल मामूली प्रक्रियात्मक सुरक्षा की अनुमति देता था, जबकि हिरासत की अवधि की जानकारी गिरफ्तारी के समय दी जानी चाहिए, हालांकि इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पीठ ने इस अधिनियम की धारा-14 को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि हिरासत के आधार को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए।

हालाँकि ए.के.जी. सुप्रीम कोर्ट में अपना केस हार गए, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए दूरदर्शी सवाल और स्वतंत्रता के अधिकार को आकार देना जारी रखा।

1951 में, सुप्रीम कोर्ट में हारे गोपालन ने मद्रास हाई कोर्ट में अपनी लड़ाई जारी रखी और खुद ही अपना केस लड़ा। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि हिरासत के आदेशों में से एक में कानून के अनुसार हिरासत की अवधि का संकेत नहीं था। हालांकि, कोर्ट के गेट से बमुश्किल 10 गज की दूरी पर उन्हें नए हिरासत आदेश दे दिए गए और उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया।

एक और दौर भीषण अदालती लड़ाई के बाद, ए.के.जी. को दो दिनों में दूसरी बार रिहा किया गया। लेकिन उस समय मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पीवी राजमन्नार ने कोर्ट का फैसला आने से पहले ही हिरासत आदेश तैयार रखने के लिए एडवोकेट जनरल की खिंचाई की। इस कारण अगले दिन एडवोकेट जनरल को इस्तीफा देना पड़ा।

दो दशक से अधिक समय बाद, और उनकी मृत्यु के एक साल बाद, ए.के.जी. को उस समय इंसाफ़ मिला, जब सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में अपने 1978 के फैसले में न्याय बहाल किया। यह एकेजी की क़ानूनी लड़ाई की जीत थी।

एके गोपालन एक कट्टर राष्ट्रवादी थे, जो पहले कांग्रेस और बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए, और 1952 में पहली लोकसभा के लिए चुने गए इसके 16 सदस्यों में से एक बने। बाद में, वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के संस्थापक सदस्यों में से एक बने।

एकेजी एक उच्च जाति के हिंदू नांबियार परिवार में जन्मे। उनकी शिक्षा बेसल इवैंजेलिकल मिशन पारसी हाई स्कूल, तेलिचेरी और गवर्नमेंट ब्रेनन कॉलेज में हुई थी। स्नातक होने के बाद गोपालन ने सात साल तक एक स्कूल शिक्षक के रूप में काम किया। जब वे शिक्षक बने, तब तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ चुका था। राष्ट्रवादी आंदोलन की हलचल ने उन्हें कक्षा से दूर कर दिया। एकेजी ने सबसे पहले खिलाफत आंदोलन में भाग लिया, जिसने उनके दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव किया, जिससे वे एक समर्पित पूर्णकालिक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए। बाद में वे मालाबार क्रांति में शामिल हो गए। इस दौरान, उन्होंने अपने नाम के आगे का प्रत्यय (नांबियार) हटा दिया, जो उनकी जाति का द्योतक था।

25 वर्ष की आयु में उन्होंने विदेशी कपड़े और विदेशी शराब का बहिष्कार किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और साथ ही कन्नूर और कालीकट में श्रमिकों के बीच काम किया। 1927 में, ए.के.जी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और खादी आंदोलन और हरिजनों के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। 1930 में, उन्होंने पय्यन्नूर में नमक सत्याग्रह में भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी भागीदारी ने उन्हें 28 वर्ष की आयु में पहली बार जेल में पहुँचाया। 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में, वे गुरुवायुर सत्याग्रह (1931-32) में शामिल हो गए और के.पी.सी.सी. की पहल पर ‘गुरुवायुर मार्च‘ के प्रचार मार्च के कप्तान थे। जेल में रहते हुए, उन्होंने श्रमिकों को संगठित किया और एक ट्रेड यूनियन शुरू की। कांग्रेस में रहते हुए, वे केरल कांग्रेस के अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने, लेकिन जेल में कम्युनिस्ट नेताओं के साथ बातचीत ने गोपालन की राजनीति को बदल दिया।

1934 में एकेजी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) में शामिल हो गए और 1939 में, जब सीएसपी का एक हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टी में विलीन हो गया, तो गोपालन पी. कृष्ण पिल्लई और ईएमएस नंबूदरीपाद के साथ केरल के शुरुआती कम्युनिस्ट नेताओं में से एक बन गए।

1936 में एकेजी ने मालाबार क्षेत्र के कन्नूर से मद्रास तक ‘भूख मार्च‘ का नेतृत्व किया और त्रावणकोर में एक जिम्मेदार सरकार के लिए आंदोलन के समर्थन में ‘मालाबार जत्था‘ का नेतृत्व किया। सबसे मजबूत जाति व्यवस्था उत्तरी केरल में थी, जहाँ निचली जाति के लोगों को पय्यन्नूर में सार्वजनिक सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी। एकेजी और केरलवासियों ने पय्यन्नूर के पास कंडोथथिया जाति मंदिर (पल्लियारा) के सामने सार्वजनिक सड़क पर जुलूस का नेतृत्व किया। एकेजी ने कहा : “यह एक ऐसा समय है जब हरिजनों को सार्वजनिक सड़कों पर यात्रा करने की स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है।”

1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने से ब्रिटिश वर्चस्व के खिलाफ देश भर में सक्रियता बढ़ी और एकेजी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 1942 में वह जेल से भाग निकले और 1945 में युद्ध की समाप्ति तक खुलेआम घूमते रहे। युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब भी वह सलाखों के पीछे थे।

उस समय 45 वर्षीय एकेजी कन्नूर जेल में एकांत कारावास में थे। 1951 में रिहा होने के बाद एकेजी संयुक्त भाकपा सदस्य के रूप में कन्नूर से पहली लोकसभा के लिए चुने गए और फिर 1957 और 1962 में क्रमशः दूसरी और तीसरी लोकसभा के लिए कासरगोड से चुने गए। सीपीआई में विभाजन होने के बाद सीपीएम उम्मीदवार के रूप में 1967 में वह कासरगोड से और 1971 में पालघाट लोकसभा सीट से चुने गए। 22 मार्च 1977 को अपने निधन तक वह लगातार पांच बार सांसद रहे और विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं में से एक थे।

1962 में भारत–चीन युद्ध के दौरान एके गोपालन–नंबूदरीपाद ने निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया और दोनों देशों से इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत और सुलझाने का अनुरोध किया। उस समय सीपीआई के आधिकारिक नेतृत्व ने इसकी निंदा की और भारत सरकार का समर्थन किया। इसके कारण 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हो गया। सीपीआई नेतृत्व के समर्थन से वामपंथी समूह के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। जब पार्टी नेतृत्व ने तत्कालीन महासचिव ईएमएस द्वारा लिखे गए एक लेख के प्रकाशन को रोक दिया, जिसमें युद्ध की आड़ में पार्टी में वामपंथी नेताओं पर हमला करने के लिए सरकार की निंदा की गई थी, तो उन्होंने खुद पद छोड़ दिया और गिरफ्तार वामपंथी समूह का समर्थन किया। एकेजी इस वामपंथी समूह का हिस्सा थे और उन्हें दक्षिणपंथी पार्टी नेतृत्व द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक अखबार ने कथित तौर पर दक्षिणपंथी नेता एस ए डांगे द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों को लिखा गया एक पत्र प्रकाशित किया। इस पत्र में उन्होंने जमानत मिलने पर स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहने का वादा किया था। इसका इस्तेमाल वामपंथी समूह ने दक्षिणपंथियों को मात देने के लिए किया। जब एसए डांगे के कथित पत्र के बारे में पार्टी स्तर पर जांच स्थापित करने की वामपंथियों की मांग को सीपीआई की राष्ट्रीय परिषद में खारिज कर दिया गया, तो वामपंथी समूह ने अलग होकर एक नई पार्टी बनाई। ए.के.जी. नए अलग हुए गुट में शामिल हो गए, जिसे बाद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के रूप में जाना जाने लगा।

उन्होंने व्यापक रूप से लेखन भी किया। मलयालम में लिखी गई उनकी आत्मकथा “एन्ते जीविता कधा” का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी अन्य रचनाओं में ‘फॉर लैंड‘, ‘अराउंड द वर्ल्ड‘, ‘वर्क इन पार्लियामेंट‘ और ‘कलेक्टेड स्पीचेज‘ शामिल हैं, जो सभी मलयालम में हैं। गोपालन पर एक बायोपिक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था ‘ए.के.जी. : अथिजीवनथिंते कनलवझिकाल।’

22 मार्च 1977 को 75 वर्ष की आयु में जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक गोपालन 20 बार जेल जा चुके थे और उन्होंने अपने जीवन के 17 वर्ष सलाखों के पीछे बिताए थे। उनका पूरा जीवन इस बात की गवाह है कि कानून का मतलब सत्ता में बैठे लोगों द्वारा मनमाने आदेश जारी करना भर नहीं है, वह लोगों के प्रति जवाबदेह, न्यायसंगत और उचित भी होने चाहिए।

गोपालन ने दो बार शादी की, जिनमें से उनकी दूसरी शादी सुशीला गोपालन से हुई, जो एक प्रमुख मार्क्सवादी और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थीं। उन्होंने 1950 के दशक के अंत में आईसीएच की स्थापना के लिए कॉफी बोर्ड के कॉफी हाउसों से निकाले गए कर्मचारियों को संगठित करके श्रमिकों की सहकारी पहल करके ‘इंडियन कॉफी हाउस‘ के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज ‘इंडियन कॉफी हाउस‘ देशभर के कई शहरों में चल रहे हैं, जहाँ वैचारिक बहसें होती हैं।

19 अक्टूबर 1991 को दिल्ली स्थित सीपीआई(एम) के मुख्यालय का नाम एकेजी भवन रखा गया। यह नाम ‘मजदूर वर्ग के अदम्य योद्धा’ गोपालन की याद में दिया गया था। कॉमरेड बी.टी.रणदिवे ने इसका उद्घाटन किया था।

संसद में विपक्ष के पहले और लगातार पच्चीस वर्षो तक सीपीआई(एम) लोक सभा सदस्य रहे एकेजी की याद में एक सुनहरे रंग की कांस्य प्रतिमा का 2004 में संसद भवन में अनावरण भी किया गया। इस प्रतिमा को पूर्व प्रधानमंत्री एबी वाजपेयी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की उपस्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा संसद के सेंट्रल हॉल के रास्ते में स्थापित किया गया था।

▪️ लेखक कुर्बान अली 45 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे, एक वरिष्ठ त्रिभाषी पत्रकार हैं. इस समय वे देश में समाजवादी आंदोलन के इतिहास का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं.

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आलेख : ‘बहकता बचपन’ – साजिद अली ‘सतरंगी’

स्वर्ग का न्याय : महेश की आत्मकथा – लेखक शायर नावेद रज़ा दुर्गवी
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स्वर्ग का न्याय : महेश की आत्मकथा – लेखक शायर नावेद रज़ा दुर्गवी

कहानी : ‘पीहू’ – डॉ. दीक्षा चौबे
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कहानी : ‘पीहू’ – डॉ. दीक्षा चौबे

संदेशप्रद लघु कथा : ‘पुकार’ – कैलाश बरमेचा जैन
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संदेशप्रद लघु कथा : ‘पुकार’ – कैलाश बरमेचा जैन

लेखिका विद्या गुप्ता की कृति ‘मैं हस्ताक्षर हूँ’ की समीक्षा लेखक कवि विजय वर्तमान के शब्दों में – ‘मैं हस्ताक्षर हूँ’ यह विद्या गुप्ता की सच्ची, निर्भीक और सर्व स्वीकार्य घोषणा है
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लेखिका विद्या गुप्ता की कृति ‘मैं हस्ताक्षर हूँ’ की समीक्षा लेखक कवि विजय वर्तमान के शब्दों में – ‘मैं हस्ताक्षर हूँ’ यह विद्या गुप्ता की सच्ची, निर्भीक और सर्व स्वीकार्य घोषणा है

मास्टर स्ट्रोक [व्यंग्य] : राजशेखर चौबे
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मास्टर स्ट्रोक [व्यंग्य] : राजशेखर चौबे

लघु कथा : डॉ. सोनाली चक्रवर्ती
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लघु कथा : डॉ. सोनाली चक्रवर्ती

सत्य घटना पर आधारित कहानी : ‘सब्जी वाली मंजू’ :  ब्रजेश मल्लिक
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लघुकथा : डॉ. सोनाली चक्रवर्ती
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कहिनी : मया के बंधना – डॉ. दीक्षा चौबे
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🤣 होली विशेष :प्रो.अश्विनी केशरवानी
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चर्चित उपन्यासत्रयी उर्मिला शुक्ल ने रचा इतिहास…
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रचना आसपास : उर्मिला शुक्ल

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रचना आसपास : दीप्ति श्रीवास्तव

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कहानी : संतोष झांझी

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कहानी : ‘ पानी के लिए ‘ – उर्मिला शुक्ल

लेख

विशेष : भाईदूज, भाई-बहन के परस्पर प्रेम और दायित्व का त्योहार : भाईदूज और रक्षा बंधन की सनातनी मान्यताएं – श्रीमती संजीव ठाकुर
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तीन लघुकथा : रश्मि अमितेष पुरोहित

व्यंग्य : देश की बदनामी चालू आहे ❗ – राजेंद्र शर्मा
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लघुकथा : डॉ. प्रेमकुमार पाण्डेय [केंद्रीय विद्यालय वेंकटगिरि, आंध्रप्रदेश]

जोशीमठ की त्रासदी : राजेंद्र शर्मा
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18 दिसंबर को जयंती के अवसर पर गुरू घासीदास और सतनाम परम्परा
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जयंती : सतनाम पंथ के संस्थापक संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी
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व्यंग्य : नो हार, ओन्ली जीत ❗ – राजेंद्र शर्मा
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🟥 अब तेरा क्या होगा रे बुलडोजर ❗ – व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा.
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🟥 अब तेरा क्या होगा रे बुलडोजर ❗ – व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा.

🟥 प्ररंपरा या कुटेव  ❓ – व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा
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🟥 प्ररंपरा या कुटेव ❓ – व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा

▪️ न्यायपालिका के अपशकुनी के साथी : वैसे ही चलना दूभर था अंधियारे में…इनने और घुमाव ला दिया गलियारे में – आलेख बादल सरोज.
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▪️ न्यायपालिका के अपशकुनी के साथी : वैसे ही चलना दूभर था अंधियारे में…इनने और घुमाव ला दिया गलियारे में – आलेख बादल सरोज.

▪️ मशहूर शायर गीतकार साहिर लुधियानवी : ‘ जंग तो ख़ुद ही एक मसअला है, जंग क्या मसअलों का हल देगी ‘ : वो सुबह कभी तो आएगी – गणेश कछवाहा.
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▪️ मशहूर शायर गीतकार साहिर लुधियानवी : ‘ जंग तो ख़ुद ही एक मसअला है, जंग क्या मसअलों का हल देगी ‘ : वो सुबह कभी तो आएगी – गणेश कछवाहा.

▪️ व्यंग्य : दीवाली के कूंचे से यूँ लक्ष्मी जी निकलीं ❗ – राजेंद्र शर्मा
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▪️ व्यंग्य : दीवाली के कूंचे से यूँ लक्ष्मी जी निकलीं ❗ – राजेंद्र शर्मा

25 सितंबर पितृ मोक्ष अमावस्या के उपलक्ष्य में… पितृ श्राद्ध – श्राद्ध का प्रतीक
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25 सितंबर पितृ मोक्ष अमावस्या के उपलक्ष्य में… पितृ श्राद्ध – श्राद्ध का प्रतीक

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🟢 आजादी के अमृत महोत्सव पर विशेष : डॉ. अशोक आकाश.

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🟣 अमृत महोत्सव पर विशेष : डॉ. बलदाऊ राम साहू [दुर्ग]

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🟣 समसामयिक चिंतन : डॉ. अरविंद प्रेमचंद जैन [भोपाल].

⏩ 12 अगस्त-  भोजली पर्व पर विशेष
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⏩ 12 अगस्त- भोजली पर्व पर विशेष

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■पर्यावरण दिवस पर चिंतन : संजय मिश्रा [ शिवनाथ बचाओ आंदोलन के संयोजक एवं जनसुनवाई फाउंडेशन के छत्तीसगढ़ प्रमुख ]

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■पर्यावरण दिवस पर विशेष लघुकथा : महेश राजा.

राजनीति न्यूज़

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उदयपुर हत्याकांड को लेकर दिया बड़ा बयान

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■छत्तीसगढ़ :

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भारतीय जनता पार्टी,भिलाई-दुर्ग के वरिष्ठ कार्यकर्ता संजय जे.दानी,लल्लन मिश्रा, सुरेखा खटी,अमरजीत सिंह ‘चहल’,विजय शुक्ला, कुमुद द्विवेदी महेंद्र यादव,सूरज शर्मा,प्रभा साहू,संजय खर्चे,किशोर बहाड़े, प्रदीप बोबडे,पुरषोत्तम चौकसे,राहुल भोसले,रितेश सिंह,रश्मि अगतकर, सोनाली,भारती उइके,प्रीति अग्रवाल,सीमा कन्नौजे,तृप्ति कन्नौजे,महेश सिंह, राकेश शुक्ला, अशोक स्वाईन ओर नागेश्वर राव ‘बाबू’ ने सयुंक्त बयान में भिलाई के विधायक देवेन्द्र यादव से जवाब-तलब किया.

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भिलाई कांड, न्यायाधीश अवकाश पर, जाने कब होगी सुनवाई

धमतरी आसपास
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स्मृति शेष- बाबू जी, मोतीलाल वोरा

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छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हलचल

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राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा- मर्यादित भाषा में रखें अपनी बात

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल  ने डाॅ. नरेन्द्र देव वर्मा पर केन्द्रित ‘ग्रामोदय’ पत्रिका और ‘बहुमत’ पत्रिका के 101वें अंक का किया विमोचन
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ओवैसी की पार्टी ने बदला सीमांचल का समीकरण! 11 सीटों पर NDA आगे

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ग्वालियर में प्रेस वार्ता

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अमित और ऋचा जोगी का नामांकन खारिज होने पर बोले मंतूराम पवार- ‘जैसी करनी वैसी भरनी’

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल बिहार चुनाव के स्टार प्रचारक बिहार में कांग्रेस 70 सीटों में चुनाव लड़ रही है

सियासत- हाथरस सामूहिक दुष्कर्म
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पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना के बाद, पीसीसी चीफ ने जांच समिति का किया गठन