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शृंखला यादव हत्याकांड {13 जून 2019} : बिलासपुर हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट दुर्ग के फैसले को यथावत रखा : 20 की साल की सजा बरकरार
👉 • श्रृंखला यादव
‘छत्तीसगढ़ आसपास’ [दुर्ग]
श्रृंखला यादव हत्याकांड के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट दुर्ग के फैसले को यथावत रखा है. आरोपी पक्ष द्वारा सेशन कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. आरोपी को सेशन कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. घटना 13 जून 2019 की है. रिसाली मैत्री नगर निवासी श्रृंखला यादव पर प्राणघातक हमला किया गया था. इलाज के दौरान 15 जून को श्रृंखला ने दम तोड़ दिया था. बता दें कि श्रृंखला यादव दोपहर को अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी. मौके पर मिले साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया था.
उस समय आरोप एक कथित नाबालिग पर लगा था और इस आधार पर जमानत भी मिल गई थी कि आरोपी घटना के वक्त वह नाबालिग था. श्रृंखला यादव की माँ ममता यादव लगातार न्याय के लिए संघर्ष करती रही. बाल न्यायालय से इस केस को सेशन कोर्ट लाया गया. जहाँ 5 साल तक केस चला. साक्ष्य, गवाह, डीएनए टेस्ट के आधार पर आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई थी.
सजा सुनाए जाने के बाद भी आरोपी को बाल संप्रेषण गृह में रखा गया. ममता यादव ने बाल आयोग में इसकी शिकायत की. बाल आयोग ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया. 4 माह बाद आरोपी को सेंट्रल जेल दुर्ग भेजा गया. इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की.
हाईकोर्ट ने भी डीएनए टेस्ट को आधार मानते हुए सेशन कोर्ट द्वारा दी गई सजा को यथावत रखते हुए केस को खारिज कर दिया.
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