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सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने से किया इनकार, कहा- न्यूज रिपोर्ट के आधार पर फैसला नहीं

CEC CASE : मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को तत्काल निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले संबंधित पक्षों का जवाब सुनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग (ECI), CEC ज्ञानेश कुमार और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह मामला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े कथित एकतरफा फैसलों को लेकर दायर याचिकाओं से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आयोग के कुछ महत्वपूर्ण फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए।
न्यूज रिपोर्ट के आधार पर आदेश देने से कोर्ट का इनकार
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह केवल अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि सभी संबंधित फैसले एकतरफा लिए गए थे। पीठ ने कहा कि पहले संबंधित पक्षों से रिकॉर्ड और जवाब मंगाना जरूरी है। यदि दस्तावेजों से यह सामने आता है कि किसी निर्णय में नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो कोर्ट उस पर उचित कार्रवाई कर सकता है।
याचिका में क्या मांग की गई?
याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से CEC ज्ञानेश कुमार को अंतरिम रूप से निलंबित करने की मांग की थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि निर्वाचन आयोग जैसे बहुसदस्यीय संवैधानिक निकाय के फैसले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार लिए जाने चाहिए। दूसरी याचिका में SIR से जुड़े कथित एकतरफा फैसलों को रद्द करने और मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। याचिकाओं में आयोग के फैसलों से संबंधित मूल रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग भी की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग, CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब मामले में संबंधित पक्षों के जवाब और रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार के निलंबन का कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। कोर्ट ने साफ किया है कि आरोपों की वास्तविकता और निर्णय लेने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड के आधार पर परखा जाएगा।
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