राष्ट्रीय : सुप्रीम कोर्ट का फैसला-कोरोना से मौत पर देना होगा मुआवजा. लिंक को खोलकर अवश्य पढ़ें-
3 years ago
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■सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को मिली राहत.
■कोरोना महामारी से देश में अबतक लगभग 3.9 लाख मौतें.
■डेथ सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए ‘कोरोना से मौत’.
■6 हफ्तों में तय करनी होगी राशि.
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा – केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोरोना के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि या मुआवजा देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करें.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने कहा – ‘कोरोना’ से जान गवांने वाले लोगों के परिजन मुआवजा पाने के हकदार हैं. कोर्ट ने कहा – ‘कोरोना’ को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है.
[ राष्ट्रीय समाचार डेस्क, ‘छत्तीसगढ़ आसपास’. प्रिंट एवं वेबसाइट वेब पोर्टल, न्यूज़ ग्रुप समूह,रायपुर, छत्तीसगढ़. ]