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सरकारी नौकरी चाहिए तो छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी, तृतीय-चतुर्थ श्रेणी भर्ती में बदले नियम
2 hours ago
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रायपुर: प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। अब इन पदों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सात समूहों में बांटा गया है। सबसे अहम बदलाव यह है कि सीधी भर्ती में छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा।
सामान्य और तकनीकी पदों के लिए नई व्यवस्था
- नई व्यवस्था में इंजीनियरिंग, स्नातक-स्नातकोत्तर, शिक्षा, वर्दीधारी सेवा, स्वास्थ्य, हायर सेकेंडरी और चतुर्थ श्रेणी स्तर के पद शामिल हैं। भर्ती में सामान्य पदों के लिए कॉमन परीक्षा और तकनीकी पदों के लिए आवश्यकता अनुसार अलग परीक्षा ली जा सकेगी।
- उप अभियंता पद के लिए संबंधित शाखा में तीन वर्षीय डिप्लोमा या बीई/बीटेक जरूरी होगा। श्रम, खाद्य और सहकारिता निरीक्षक जैसे पदों के लिए स्नातक अनिवार्य किया गया है। सहायक ग्रेड-3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्नातक के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा और टाइपिंग परीक्षा पास करना जरूरी होगा।
वर्दीधारी और अन्य पदों के लिए योग्यता
- पुलिस, जेल, वन, आबकारी और परिवहन विभाग के कई वर्दीधारी पदों के लिए 12 वीं पास के साथ शारीरिक परीक्षा होगी। पटवारी और हॉस्टल वार्डन के लिए 12वीं तथा कंप्यूटर डिप्लोमा जरूरी है।
- वहीं भृत्य, चौकीदार, माली और वार्ड ब्वाय जैसे पदों के लिए 10वीं पास योग्यता रखी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सात समूह वेतन के आधार पर नहीं, बल्कि भर्ती की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बनाए गए हैं।
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