- Home
- Chhattisgarh
- छत्तीसगढ़ [दुर्ग] : हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलसचिव भूपेंद्र कुमार कुलदीप सस्पेंड : मामला है- कर्मियों के वेतन में गड़बड़ी सहित अन्य आरोप
छत्तीसगढ़ [दुर्ग] : हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलसचिव भूपेंद्र कुमार कुलदीप सस्पेंड : मामला है- कर्मियों के वेतन में गड़बड़ी सहित अन्य आरोप

• छत्तीसगढ़ आसपास
• दुर्ग
दुर्ग [12 अक्टूबर, 2026] : हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलसचिव भूपेंद्र कुमार कुलदीप को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. शासन ने यह कारवाई विश्वविद्यालय निधि से वेतन प्राप्त करने वाली एक महिला कर्मचारी शुभांगी मराठे के वेतन से 1 लाख 49 हजार 384 रूपए दूसरे खाते में ट्रांसफर करने का आरोप है. इसके अलावा कुलपति की अनुमति के बिना उनके अधिकारों का इस्तेमाल करने की भी शिकायत है.
इस मामले में बीते 3 अगस्त को मोहन नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(4) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच रिपोर्ट और दस्तावेजों के आधार पर शासन ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए निलबंन किया है. भूपेंद्र कुमार कुलदीप फिलहाल इस मामले में जमानत पर हैं.
राज्यपाल के नाम से उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव राजेश तिग्गा ने आदेश जारी किया. ज्ञात हो कि विश्व विद्यालय की ओर से गठित समिति की जांच के दस्तावेजों के बाद मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया था.
शासन ने आदेश में बताया कि आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर से 24 जुलाई को जारी कारण बताओ नोटिस और 1 अक्टूबर के पत्र पर विचार करने के बाद भूपेंद्र कुलदीप को निलंबित करने का निर्णय लिया गया. उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा [वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील] नियम, 1966 के नियम 9(1) क के तहत निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, 51 इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर निर्धारित किया गया है. इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. शासन ने स्पष्ट किया है कि विभागीय जांच की प्रक्रिया अलग से शुरू की जाएगी और आरोप पत्र भी अलग से जारी होगा.
🟥🟥🟥
chhattisgarhaaspaas
विज्ञापन (Advertisement)