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छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, भिलाई स्टील प्लान ने अलग-अलग ट्रेड पर ट्रेनिंग के लिए 600 से भी अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया
आईआईटी और इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर चुके युवाओं के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन सुनहरा मौका लेकर आया है। बीएसपी ने अलग-अलग ट्रेड के लिए 639 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। सिलेक्शन के बाद इन सभी अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बीएसपी प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 6 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। जितने पदों पर ट्रेनिंग के लिए विज्ञापन जारी किया गया है वह अस्थाई हैं। आवश्यकता पडऩे पर इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ट्रेनिंग के लिए वहीं अभ्यर्थी आवेदन कर सकता हैं, जिसने अप्रेंटिस अधिनियम 1961/1973 (संशोधित) के अनुसार न तो पहले कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हो न ही वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो।
जब तक उम्मीदवार के सभी प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की जांच नहीं हो जाती है उसकी उम्मीदवारी अस्थाई मानी जाएगी। यदि उम्मीदवार गलत जानकारी देकर सिलेक्शन लेता है और उसकी जानकारी कभी भी मिलती है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों (छत्तीसगढ़ मूल निवासी) को प्राथमिकता दी जायेगी। लेकिन यदि निर्धारित सीटों का चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं भरा जा सका तो अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार किया जा सकता है। सभी उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रशिक्षार्थी को यात्रा भत्ता अथवा कोई भी अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
ऑनलाइन आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी बीएसपी पोर्टल एचटीटीपीएस://पोर्टलएमएचआरडीएनएटीएसज.जीओव्ही.इन बीओटी/लागिन में उपलब्ध है। इसके लिए शासकीय एवं अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण उम्मीदवार और डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट ही पात्र होंगे। इसके लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने और अप्रेंटिस प्रशिक्षण में भर्ती होने की तिथि में तीन साल से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। चयनित प्रशिक्षुओं को पत्र जारी होने के अधिकतम दो सप्ताह के अंदर प्रशिक्षण कार्यालय पहुंच कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना आवश्यक होगा। इस अवधि तक प्रशिक्षण कार्यालय पर आने से प्रशिक्षु का चयन माना जाएगा।
बीएसपी प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रशिक्षण उनके द्वारा दिया जा रहा है वह अप्रेंटिस अधिनियम 1961/1973 (संशोधित) के तहत केवल प्रशिक्षण के लिए है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन किसी भी प्रकार का रोजगार देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और न ही उम्मीदवार नौकरी के लिए कहीं भी दावा कर सकता है।