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छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री कराने से पहले पढ़ें ये खबर… इन मामलों में बच सकते हैं हजारों रुपये, जानें किसे मिल रही राहत

Property Registration: मकान पिता से मिला, लेकिन उसके दस्तावेज दर्ज कराने में लगने वाला शुल्क हजारों रुपये था। रायपुर के जवाहर नगर निवासी उमंग सोनी के मामले में यह रकम ₹73,632 बनती थी। पात्र पारिवारिक दान पर शुल्क में मिली रियायत से उनका पंजीयन शुल्क ₹500 रह गया और उन्हें ₹73,132 की बचत हुई।
ऐसी बचत का लाभ छत्तीसगढ़ में पारिवारिक संपत्ति से जुड़े कुछ खास दस्तावेजों पर मिल रहा है। राज्य सरकार ने पात्र पारिवारिक दान, बंटवारे और हक त्याग के दस्तावेजों का पंजीयन शुल्क ₹500 निर्धारित किया है। परिवार के भीतर संपत्ति संबंधी अधिकारों की व्यवस्था करने वालों के लिए यह राहत महत्वपूर्ण है।
पहले संबंधित दस्तावेजों पर संपत्ति के मूल्य के आधार पर 0.8 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लिया जाता था। अधिक मूल्य की संपत्ति होने पर यह रकम भी बढ़ जाती थी। निर्धारित ₹500 शुल्क की व्यवस्था से पात्र मामलों में यह खर्च काफी कम हुआ है।
बचत का हिसाब समझें तो एक करोड़ रुपये को शुल्क गणना का आधार मानने पर पहले 0.8 प्रतिशत की दर से ₹80,000 बनते थे। उसी पात्र दस्तावेज पर ₹500 पंजीयन शुल्क लगने से इस मद में ₹79,500 का अंतर आएगा।
हालांकि, दस्तावेज तैयार कराने से पहले राहत का दायरा समझना जरूरी है। ₹500 केवल संबंधित पात्र दस्तावेज का पंजीयन शुल्क है। सामान्य जमीन-मकान की खरीद-बिक्री की पूरी रजिस्ट्री इस रकम में होने का दावा सही नहीं होगा। स्टांप ड्यूटी और अन्य लागू शुल्क अलग हो सकते हैं। संबंधित उप-पंजीयक कार्यालय से अपने दस्तावेज की पात्रता और कुल देय राशि की जानकारी लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।
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